61 साल बाद इस डॉक्टर से छीन ली गई अमेरिकी नागरिकता... जानें- किन नियमों को तोड़ने पर होता है ऐसा

61 साल बाद अमेरिकी डॉक्टर की नागरिकता चली गई है. उनके पास जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता थी. लेकिन अब अमेरिकी विदेशी विभाग ने उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया है. पर ऐसा क्यों हुआ? और किन कारणों से अमेरिकी नागरिकता जा सकती है? जानें...

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अमेरिका में 61 साल बाद एक डॉक्टर की नागरिकता चली गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर- रॉयटर्स) अमेरिका में 61 साल बाद एक डॉक्टर की नागरिकता चली गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर- रॉयटर्स)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:14 AM IST

अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नॉर्थ वर्जीनिया में रहने वाले एक डॉक्टर को 61 साल बाद पता चला कि वो तो अमेरिकी नागरिक हैं ही नहीं. हैरान करने वाली बात ये है कि ये डॉक्टर जन्म से ही अमेरिका में रह रहे हैं. और 30 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं.

इस डॉक्टर का नाम सियावश सोभानी है, जो जन्म से ही नॉर्थ वर्जीनिया में रह रहे हैं. उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि फरवरी में जब उन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तब उन्होंने अमेरिका के विदेश विभाग से एक पत्र मिला. इसमें लिखा था कि जन्म के समय उन्हें नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उनके पिता ईरानी दूतावास में डिप्लोमैट थे.

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सोभानी ने ये भी बताया कि हर बार उनका पासपोर्ट रिन्यू कर दिया जाता था. लेकिन इस बार विदेश विभाग ने मना कर दिया है. 

विदेश विभाग से मिले लेटर में कहा गया है कि अमेरिका में जिन माता-पिता के पास राजनयिक छूट है, उनके घर पैदा होने वालों को जन्म के समय अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती. 

कानून के जिस प्रावधान के तहत ये फैसला लिया गया है, उसका इस्तेमाल शायद ही कभी किया गया हो. प्रावधान के तहत, विदेशी राजनयिकों से पैदा हुए बच्चों को जन्म के समय अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाती, जब तक उनके माता-पिता स्थाई रूप से अमेरिका में रहने का इरादा नहीं रखते.

आखिर कब जाती है अमेरिकी नागरिकता?

किसी भी व्यक्ति की अमेरिकी नागरिकता दो तरह से जा सकती है. पहला तो ये कि व्यक्ति खुद से ही अमेरिकी नागरिकता त्याग दे. 

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कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अमेरिकी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसे अमेरिकी दूतावास या राजनयिक अधिकारी के सामने पेश होना होगा और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.

दूसरा तरीका अप्राकृतिकीकरण या डिनैचुरलाइजेशन है. ऐसा तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली हो और बाद में पता चले कि वो इसके लिए पात्र नहीं था, तो उसकी नागरिकता जा सकती है. 

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है, जो कानून के खिलाफ है, तो भी उससे नागरिकता छीनी जा सकती है.

कौन से हैं वो कृत्यः-

- 18 साल की उम्र के बाद किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने पर.

- अमेरिका के खिलाफ शत्रुता में लगे किसी दूसरे देश के सशस्त्र बल में शामिल होने पर.

- 18 साल की उम्र के बाद किसी दूसरे देश की सरकार के साथ काम करने पर.

- अमेरिकी सरकार के खिलाफ देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने पर दोषी साबित होने पर.

इसके अलावा, अमेरिका के बाहर किसी दूसरे देश में अमेरिकी राजनयिक या कॉन्सुलर अधिकारी के सामने अपनी मर्जी से नागरिकता त्यागने पर.

इतना ही नहीं, अगर किसी के पास पहले से अमेरिकी नागरिकता है, तो भी उसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है. जैसा कि डॉ. सोभानी के नाम पर हुआ.

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