Uttar Pradesh News: मोहम्दाबाद सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात गाजीपुर के यूसुफपुर स्थित अंसारी परिवार के पैतृक आवास ‘फाटक’ पर छापेमारी की. पुलिस ने मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को तय अवधि से अधिक रुकने के आरोप में कारण बताओ नोटिस थमाया. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 13 मई से केवल तीन दिनों के लिए यहां रहने की अनुमति दी थी. स्थानीय स्तर पर तय सीमा से ज्यादा दिन रुकने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह सत्यापन और नोटिस की कार्रवाई की है. अंसारी परिवार ने नए अदालती आदेश की प्रति सौंपने के लिए एक दिन का समय मांगा है.
आधी रात को 'फाटक' पर भारी पुलिस बल की दस्तक
गाजीपुर के मोहम्दाबाद स्थित सपा सांसद अफजाल अंसारी के यूसुफपुर फाटक आवास पर रविवार देर रात अचानक भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचने से हलचल मच गई. सीओ सुधाकर पांडे के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दरवाजा खुलवाकर मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस दिया. इस दौरान सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी और उनके चचेरे बड़े भाई विधायक शोएब अंसारी 'मन्नू' पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. पुलिस बल ने उनसे बिना अनुमति रुकने पर कई सवाल किए.
तीन दिन की थी अनुमति, अब्बास बोले- मऊ SP से फोन पर पूछ लेते
पुलिस अधिकारियों और अब्बास अंसारी के बीच करीब 10 से 15 मिनट तक बातचीत हुई. पुलिस ने उनसे रहने की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी. बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी ने पुलिस से कहा कि उन्हें वहां रहने की वैध अनुमति प्राप्त है. उन्होंने पुलिस से यह भी कहा कि यदि इस संबंध में कोई जानकारी लेनी ही थी, तो मऊ एसपी से फोन पर भी इसकी पुष्टि की जा सकती थी. इस दौरान अब्बास ने अपने ऊपर दर्ज अन्य मुकदमों की ताजा जानकारी भी साझा की.
शोएब अंसारी ने SC के नए आदेश का हवाला देकर मांगा समय
मौके पर मौजूद मोहम्दाबाद विधायक शोएब अंसारी 'मन्नू' और अब्बास अंसारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का एक नया आदेश जारी हुआ है. उन्होंने इस नए आदेश की प्रति पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए एक दिन का समय मांगा. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम और देर रात हुई पुलिसिया कार्रवाई पर अभी तक अंसारी परिवार की तरफ से मीडिया को कोई भी आधिकारिक वक्तव्य या बयान जारी नहीं किया गया है.
सीओ बोले- नया आदेश दिखाएं, वरना खाली करना होगा आवास
पूरे मामले पर मोहम्दाबाद सीओ सुधाकर पांडे ने बताया कि पुलिस को पहले प्राप्त हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब्बास अंसारी को केवल 3 दिन के लिए ही आवास पर रहने की अनुमति थी. सूचना मिली थी कि वह तय समय से अधिक दिनों से यहीं रह रहे हैं, जिसके बाद यह सत्यापन किया गया. उन्होंने साफ कहा कि यदि अब्बास अंसारी को अतिरिक्त अवधि तक रहने की कोई नई अनुमति मिली है तो उसकी प्रति पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उन्हें आवास खाली करना होगा.
विनय कुमार सिंह