1 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना में 33 सवालों के सही जवाब देना अनिवार्य है. गलत जानकारी देने या सहयोग न करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. Census Act 1948 के तहत अधिकारियों और आम लोगों दोनों के लिए सजा का प्रावधान है.