जेल में ही रहेंगे पंजाब पुलिस के DIG भुल्लर, रिश्वत लेते CBI ने किया था गिरफ्तार

रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

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चंडीगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं पंजाब पुलिस के डीआईजी (Photo: ITG) चंडीगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं पंजाब पुलिस के डीआईजी (Photo: ITG)

अमन भारद्वाज

  • चंडीगढ़,
  • 16 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में बंद भुल्लर को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही यह तय हो गया है कि भुल्लर को जेल में ही रहना होगा.

हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं. 2007 बैच के आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर को पिछले साल (2025) अक्टूबर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा था. पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह तब से ही जेल में हैं. हरचरण सिंह के वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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हरचरण सिंह भुल्लर के वकील ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सेवा पानी शब्द को रिश्वतखोरी से जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया. वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की अपील की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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गौरतलब है कि हरचरण सिंह भुल्लर को एक मामले में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है. हरचरण सिंह भुल्लर को निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी थी. हरचरण को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट से रिश्वतखोरी के मामले में भी जमानत की उम्मीद थी.

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हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि हरचरण सिंह भुल्लर चंडीगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी. सीबीआई ने भुल्लर से जुड़े ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी.

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