पतंजलि 'भ्रामक विज्ञापन' मामले में बाबा रामदेव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस

पतंजलि 'भ्रामक विज्ञापन' मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिल गई है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के केस को बंद कर दिया है. दरअसल, पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा दाखिल किया गया था, जिसे SC ने स्वीकार कर लिया है.

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Baba Ramdev (File Photo) Baba Ramdev (File Photo)

कनु सारदा / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:06 PM IST

पतंजलि 'भ्रामक विज्ञापन केस' में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है. दरअसल, पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा पहले ही दाखिल किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

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बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गलत कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था. इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है.

कोविड-19 के इलाज का किया था दावा

IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है. विज्ञापन में पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है. इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था.

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बाबा रामदेव ने अदालत से मांगी थी माफी

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि SC में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे और आपके मुवक्किल (बाबा रामदेव) विज्ञापनों में नजर आ रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए. इसके बाद रामदेव के वकील ने कहा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. पहले जो गलती हो गई, उसके लिए माफी मांगते हैं. रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूं. हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. तब पीठ ने कहा था कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए.

आदेश के 24 घंटे के अंदर की थी प्रेस कांफ्रेंस

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आपने (पतंजलि) हमारे आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विज्ञापन प्रकाशित करना दर्शाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है. इस पर रामदेव के वकील ने कहा था कि हमसे गलती हुई है. हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे या छिपा नहीं रहे. हम स्वीकारते हैं. हम बिना शर्त माफी मांगते हैं.

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