सपा विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा, SDM-CO से अभद्रता का आरोप

नासिद हसन पर एसडीएम और सीओ के साथ गाड़ी चेकिंग के दौरान अभद्रता करने का आरोप है. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

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सपा विधायक नाहिद हसन की फाइल फोटो सपा विधायक नाहिद हसन की फाइल फोटो

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:00 PM IST

  • नाहिद हसन के खिलाफ कुल 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया
  • चेकिंग के दौरान कागजात नहीं दिखाने का भी आरोप
  • अधिकारियों से उच्च भाषा में बातचीत और अभद्रता की मिली शिकायत

उत्तर प्रदेश के शामली से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया है. नाहिद हसन पर एसडीएम और सीओ के साथ गाड़ी चेकिंग के दौरान अभद्रता करने का आरोप है. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद कैराना कोतवाली में सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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नाहिद हसन के खिलाफ धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और 7 CLA ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. यह पूरा मामला बीते 9 सितंबर का है जब एसडीएम और सीओ ने नाहिद हसन की गाड़ी पजेरो स्पोर्ट कार जिसका नंबर PJP 32 संदिग्ध लगने पर उनके चालक से गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा था. उस वक्त गाड़ी के कागज नहीं दिखाए गए. साथ ही विधायक होने का और विधायक के प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया. उच्च और उग्र भाषा में अधिकारियों से अभद्रता की गई, लोगों को उकसाते हुए मौके पर भीड़ एकत्रित की गई. इसके कारण लोक-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

आरोपों में कहा गया है कि महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर जनपद में लागू धारा 144 का भी विधायक ने घोर उल्लंघन किया. इस प्रकार के सभी आरोपों की पुष्टि एडिशनल एसपी की जांच में होने के बाद एसपी शामली के आदेश पर कुल 9 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन तफ्तीश शुरू कर दी गई है.

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