यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले ट्रैफिक चालान को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब वाहन चालक गलत चालान को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत का रुख नहीं कर सकेंगे. नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक का चालान कटता है और वह उसे गलत मानता है, तो उसे सबसे पहले संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी अपील दर्ज करानी होगी. यदि संबंधित अधिकारी को लगता है कि चालान वास्तव में गलत काटा गया था, तो उसे वहीं पर रद्द करने का अधिकार होगा.