कर्नाटक में नाबलिग लड़के और लड़की से अभद्रता करने के आरोप में दो गिरफ्तार

वीडियो में धमकियां, सांप्रदायिक दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे बाद में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया. नाबालिग लड़के के पिता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैरकानूनी तरीके से रोकना, धमकी देना, मारपीट करना और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काना शामिल है.

Advertisement
पुत्तूर में नाबालिग लड़के और लड़की को परेशान करने और सांप्रदायिक दुर्व्यवहार का वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में दो गिरफ्तार. (प्रतीकात्मक तस्वीर) पुत्तूर में नाबालिग लड़के और लड़की को परेशान करने और सांप्रदायिक दुर्व्यवहार का वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में दो गिरफ्तार. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सगाय राज

  • पुत्तूर ,
  • 06 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 11:47 PM IST

कर्नाटक के पुत्तूर में एक नाबालिग लड़के और लड़की को परेशान करने, घटना का वीडियो बनाने और अपमानजनक और धर्म-आधारित गाली के साथ वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 5 जुलाई को पुत्तूर कस्बा गांव के मशहूर बिरुमाले हिल में हुई. लड़के के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, उसका नाबालिग बेटा अपनी एक महिला मित्र के साथ समय बिता रहा था, तभी दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी. 

Advertisement

आरोपियों ने कथित तौर पर नाबालिगों को बिना किसी कारण के रोका, उन्हें अश्लील भाषा में गाली दी और उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी. मामला तब और बढ़ गया जब दोनों ने लड़के को सांप्रदायिक गालियां देनी शुरू कर दी. उसके धर्म को निशाना बनाया और उसकी आस्था के आधार पर उस पर झूठे आरोप लगाए. आरोपियों ने कथित तौर पर वहां खड़े लोगों को भी मौके पर बुलाया और सबने मिलकर नाबालिग लड़के और लड़की को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया तथा इस घटना की रिकॉर्डिंग भी की. 

यह भी पढ़ें: 'दो महीने में डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री', कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन का बड़ा दावा

वीडियो में धमकियां, सांप्रदायिक दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे बाद में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया. नाबालिग लड़के के पिता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैरकानूनी तरीके से रोकना, धमकी देना, मारपीट करना और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काना शामिल है. दोनों आरोपियों की पहचान कडाबा के कुडमारू निवासी 43 वर्षीय पुरुषोत्तम और पुत्तूर के आर्यापु निवासी 38 वर्षीय रामचंद्र के रूप में हुई है. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. कानूनी कार्यवाही चल रही है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement