Tajinder Bagga को हाई कोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Tajinder Bagga News: दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है.

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तेजिंदर बग्गा (फाइल फोटो) तेजिंदर बग्गा (फाइल फोटो)

ललित शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2022,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST
  • गर्मियों की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेगा कोर्ट
  • पंजाब के मोहाली में बग्गा के खिलाफ दर्ज की गई है शिकायत

Tajinder Bagga: तेजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अब 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनावाई करेगा.

बता दें कि बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज हुई थी, फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा का अरेस्ट वारंट जारी किया था. बग्गा ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी.

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बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दे दी गई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए.

आप नेता ने मोहाली में दर्ज कराया था केस

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉ. सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था. बग्गा ने 'द कश्मीर फाइल्स ' फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था.

बग्गा के घर आए थे पंजाब पुलिस के 50 जवान

बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था. पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था. भाजपा नेताओं के मुताबिक, दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था.

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