राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी पर सरकार को फटकार, HC ने कहा- 31 जुलाई तक कराएं इलेक्शन

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लंबित पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक कराए. पिछले छह महीनों से टाले जा रहे चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश आया है.

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राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

शरत कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 22 मई 2026,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान में लंबित पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा है. इस मामले में 11 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है. राजस्थान में पिछले करीब छह महीनों से पंचायत चुनाव टाले जा रहे थे.

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राज्य सरकार की ओर से 'एक राज्य, एक चुनाव' की अवधारणा के तहत चुनाव स्थगित किए जाने की चर्चा थी. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और समय पर चुनाव कराने की मांग उठाई थी. अदालत के आदेश के बाद अब राज्य सरकार पर तय समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है. इस फैसले को स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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