दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने जताई गवाहों को धमकाने की आशंका

कोर्ट की तरफ से यह तीसरी बार है जब ताहिर हुसैन की दिल्ली हिंसा के मामले में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई 17000 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है.

Advertisement

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST
  • ताहिर हुसैन को नहीं मिली जमानत
  • गवाहों को धमकाने की जताई आशंका
  • तीन मामलों में मांगी थी जमानत

दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी. हिंसा से जुड़े तीन मामलों में जमानत की मांग की गई थी. हालांकि कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ चल रहे मामले में वो लोग गवाह है, जो उसके घर के आस-पास ही रहते हैं.

Advertisement

कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अगर ताहिर हुसैन को कोर्ट की ओर से जमानत दी गई तो मुमकिन है कि गवाहों को आरोपी की तरफ से डराने धमकाने का काम किया जाए. इन्हीं सब आशंकाओं को देखते हुए कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए ताहिर हुसैन की याचिकाओ को खारिज कर दिया है.

कोर्ट की तरफ से यह तीसरी बार है जब ताहिर हुसैन की दिल्ली हिंसा के मामले में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई 17000 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है.

वहीं ताहिर हुसैन को 5 मार्च को दिल्ली हिंसा के मामले में बतौर आरोपी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की तरफ से ताहिर हुसैन को लेकर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. इसी आधार पर ताहिर हुसैन की तरफ से कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी.

Advertisement

कई लोगों की गई थी जान

बता दें कि ताहिर हुसैन पर दिल्ली हिंसा को भड़काने के साथ-साथ उनकी फंडिंग करने का भी आरोप लगाया गया है. कोर्ट में जांच एजेंसियों के जरिए इससे जुड़े सबूत भी पेश किए गए हैं. दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फरवरी में हुई हिंसा के दौरान 56 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे.

यह भी पढ़ें:

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »