कल्याण कोर्ट का बड़ा फैसला: विजय पाटिल हत्याकांड में 3 दोषी, 10 बरी, शिवसेना नेता महेश पाटिल निर्दोष

कल्याण कोर्ट ने राकांपा नेता के बेटे विजय पाटिल हत्याकांड में 3 आरोपियों को दोषी और 10 को बरी कर दिया है. दोषियों की सजा 7 अगस्त को सुनाई जाएगी. शिवसेना नेता महेश पाटिल, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, उन्हें निर्दोष करार दिया गया है.

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शिवसेना नेता महेश पाटिल निर्दोष. (Photo: Mithileshkumar B Gupta/ITG) शिवसेना नेता महेश पाटिल निर्दोष. (Photo: Mithileshkumar B Gupta/ITG)

मिथिलेश गुप्ता

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  • 04 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 7:51 PM IST

महाराष्ट्र के कल्याण में सोमवार को बहुचर्चित 18 साल पुराने हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. राकांपा नेता वंडार पाटिल के बेटे विजय पाटिल की 2007 में हुई हत्या के मामले में कल्याण कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 10 अन्य को निर्दोष बताया गया.

दरअसल, इस केस में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें शिवसेना (शिंदे गुट) के तालुका प्रमुख और पूर्व भाजपा नगरसेवक महेश पाटिल भी शामिल थे. महेश पाटिल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के करीबी माने जाते हैं. कोर्ट ने उन्हें और 9 अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

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दूसरी ओर, विजय बाबूराव बाकाडे, साजिद हामिद शेख और सुनील रामचंद्र भोईर को कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया है. तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब 7 अगस्त को उनकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. इस दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था और फैसले के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला.

महेश पाटिल की बात करें तो वह पहले भाजपा से जुड़े थे, लेकिन 2021 में शिवसेना में शामिल हो गए थे. उस समय पार्टी में एकता थी और उनका प्रवेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की उपस्थिति में हुआ था. यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति और आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. अब सबकी निगाहें 7 अगस्त पर टिकी हैं, जब दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

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