गुरुग्राम में डॉग लवर्स पर सख्ती! बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखा तो होगी कार्रवाई, पिटबुल-रॉटवीलर के लिए अलग नियम

गुरुग्राम नगर निगम ने डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पालतू कुत्तों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है. इब प्रशासन बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. डॉग ओनर्स को अब सार्वजनिक स्थानों पर अपने कुत्ते को पट्टा बांधना होंगा और मल-मूत्र साफ भी साफ करना होगा.

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पालतू कुत्तों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं. (Representational Image) पालतू कुत्तों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं. (Representational Image)

नीरज वशिष्ठ

  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2026,
  • अपडेटेड 10:25 AM IST

गुरुग्राम में डॉग बाइट (कुत्तों के काटने) की बढ़ती घटनाओं और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब यहां बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने वालों पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगी.

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने तत्काल प्रभाव से पालतू कुत्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

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​अगर आपके पास पालतू कुत्ता है, तो आपको तुरंत ये कदम उठाने होंगे:

  • ऑनलाइन/ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन: मालिक नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या नागरिक सुविधा केंद्रों (CFC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
  • ​जरूरी दस्तावेज: आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की फोटो और सबसे जरूरी- रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
  • समय पर रिन्यूअल: सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना काफी नहीं होगा, समय-समय पर इसे रिन्यू-अपडेट भी कराना होगा.

​घर से बाहर निकलते ही बदलने होंगे नियम

​नगर निगम ने निर्देश दिया है कि शौक अपनी जगह है, लेकिन जनता की सुरक्षा सबसे पहले है. इसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं. सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट या बाजारों में कुत्ते को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा. घर से बाहर निकलते ही पट्टा बांधना जरूरी होगा.

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते के मल-मूत्र को साफ करने की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी. रेबीज समेत सभी जरूरी टीके समय पर लगवाने होंगे. वहीं, अगर आपका कुत्ता किसी को डराता है, नुकसान पहुंचाता है या हमला करता है, तो पूरी कानूनी जिम्मेदारी मालिक की होगी.

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यह भी पढ़ें: आवारा कुत्तों पर कई दौर की सुनवाई के बाद आज अहम फैसला! अब तक क्या-क्या हुआ?

खतरनाक नस्लों के लिए 'स्पेशल नो-कॉम्प्रोमाइज' रूल

​भारत सरकार की ओर से बताए गए खतरनाक और आक्रामक नस्लों- जैसे पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ के लिए निगम ने और भी सख्त रुख अपनाया है. इन ब्रीड्स के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते समय गले में पट्टे के साथ-साथ मुंह पर सुरक्षा कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

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