TANUVAS रिक्रूटमेंट: मद्रास हाईकोर्ट ने भ्‍ोजा नोटिस, लगेगी रोक?

मद्रास हाईकोर्ट ने TANUVAS रिक्रूटमेंट से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. जानिए क्‍या है पूरा मामला..

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मद्रास हाईकोर्ट ने TANUVAS रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

क्‍या है पूरा मामला

ये नोटिस उस पीआईएल पर ध्‍यान देते हुए जारी किया गया है जिसमें तमिलनाडु वेटेरनिटी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी TANUVAS में 49 असिसटेंट प्रोफेसर्स के सेलेक्‍शन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे.

किसने दी याचिका

ये पीआईएल पीआई गणेशन ने दाखिल की थी. ये यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं. उनका आराप है कि 26 नवंबर 2016 को जो विज्ञापन दिया गया वह गैर-कानूनी था. उन्‍होंने कहा है कि इंटरव्‍यू के लिए 35 मार्क्‍स निर्धारित किए गए, जो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की पुष्टि नहीं करते.

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कोर्ट ने क्‍या कहा

जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो चीफ जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस एम सुदंर ने सेलेक्‍शन कमेटी के चेयरमैन एम सुंदर और TANUVAS के वाइस चांसलर और रजिस्‍ट्रार को नोटिस जारी किया है.

इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी. पर विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कोर्ट इन भर्तियों पर रोक लगा सकती है.

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