सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर PPF तक, बिना PAN-आधार नहीं कर पाएंगे इन स्कीम्स में निवेश

स्मॉल सेंविंग स्कीम्स में निवेश के लिए अब आधार और पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले निवेश के लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ती थी. सरकार ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में इजाफा किया है.

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सेविंग स्कीम में निवेश के लिए आधार पैन अनिवार्य. सेविंग स्कीम में निवेश के लिए आधार पैन अनिवार्य.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 9:54 AM IST

सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश के लिए आधार (Aadhaar) और पैन नंबर (Pan Number) अनिवार्य कर दिया है. इसके बिना कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना जैसी अन्य छोटी बचत वाली योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएगा. वित्त मंत्रालाय ने एक नोटिफिकेश में कहा कि इस बदलाव को स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल्स के रूप में लागू किया गया है. इससे पहले, छोटी बचत योजनाओं में बिना आधार नंबर जमा किए निवेश की अनुमति थी.

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इन कामों के लिए आधार जरूरी

वित्त मंत्रालय ने कहा कि निवेशकों को कोई भी निवेश करने के लिए कम से कम आधार का नामांकन नंबर देना जरूरी होगा. वहीं, एक तय सीमा से अधिक के निवेश पर पैन नंबर भी जमा करना होगा. पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अकाउंट खोलते समय या किसी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय व्यक्ति के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार के एनरोलमेंट नंबर की रसीद जमा करनी होगी.

31 सितंबर तक करना होगा ये काम

अब से स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने के लिए आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ेगी. जिन लोगों ने बिना आधार और पैन के स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश किया है, वो 31 सितंबर 2023 तक इसे जमा कर सकते है. वरना एक अक्टूबर 2023 से खाते को बंद कर दिया जाएगा.

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पैन कार्ड जमा करना

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के समय पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी. अगर खाता खोलने के समय पैन जमा नहीं करते हैं, तो इसे खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा करना होगा. अकाउंट में शेष राशि किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है या फिर किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट राशि एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी. पैसों की निकासी के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होगा.

इससे पहले यदि किसी निवेशक के पास निवेश के समय पैन या आधार नंबर नहीं रहता था, तो वो बिजली बिल जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स के सहारे अपना काम पूरा कर लेता था. लेकिन अब आधार और पैन को अनिवार्य कर दिया गया है.

सरकार ने ब्याज दर में किया है इजाफा

सरकार ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में इजाफा किया है. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट (BPS) का इजाफा किया है. वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया है.

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