फैजल खान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक... कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम प्रोटेक्शन

KGS और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में फैजल खान को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. अदालत ने उनकी इंटरिम प्रोटेक्शन की अवधि बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की.

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फैजल खान की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर होगी सबकी नजर. (Photo: ITG) फैजल खान की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर होगी सबकी नजर. (Photo: ITG)

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 20 जून 2026,
  • अपडेटेड 8:41 AM IST

केजीएस और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. अदालत ने उनकी अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) की अवधि बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जहां अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी.

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की ओर से मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई. कोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों और जांच की प्रगति का संज्ञान लेते हुए अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया. वहीं, फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स से जुड़े मामले पर भी अगली तारीख में सुनवाई होगी.

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पिछली सुनवाई में अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई में केस डायरी प्रस्तुत की जाए. अदालत ने यह भी कहा था कि फैजल खान के आपराधिक इतिहास से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध कराई जाए, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके.

खान के दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई
आज होने वाली सुनवाई में पुलिस केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किया गया. इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस मामले की सुनवाई पर शिक्षा जगत और आम लोगों की भी नजर बनी हुई थी.

उधर, फायरिंग मामले में नामजद फैजल खान के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिकाओं पर भी अगली तारीख पर सुनवाई होगी. पुलिस की ओर से दोनों की भूमिका को लेकर अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा, जबकि बचाव पक्ष जमानत की मांग करेगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. 

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