उत्तर प्रदेश में अब दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के उपयोग, बिक्री, और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर, ऑनलाइन/ऑफलाइन बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है.
जिन जिलों पर यह प्रतिबंध लागू है, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं. यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.
प्रतिबंध तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) या उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है.
शिकायत दर्ज कराने के तरीके
यूपी पुलिस ने 112 नंबर से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के तरीके बताए गए हैं. लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप (7570000100) या एसएमएस (7233000100) के जरिए शिकायत कर सकते हैं.
इसके अलावा, फेसबुक (@112UttarPradesh) और X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत की जा सकती है. साथ ही, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.