2जी घोटला मामले में 15 महीने से जेल की हवा खा रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत संभवत: आज फैसला सुनाएगी. राजा को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पिछले साल 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.
विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने गत 11 मई को राजा की जमानत याचिका पर फैसला 15 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. राजा ने समानता के आधार पर जमानत की मांग की है. इस मामले में अन्य आरोपियों को या तो उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है. राजा ने अपनी जमानत के लिये दी गई याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ मामला ‘झूठा और गढ़ा हुआ है,’ यह मामला ‘कानून की अदालत में टिकने लायक नहीं है.’
इस बीच, टाटा टेलीसर्विसेज के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जून, 2006 में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन में कई तरह की खामियां थीं.
टाटा टेलीसर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कारपोरेट नियामक मामले) आनंद दलाल ने कहा कि आवेदन दाखिल करने के बाद कंपनी ने दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे.
पूछताछ के दौरान दलाल ने कहा था कि टीटीएसएल ने तीन दूरसंचार सर्किलों जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएसएल) के लिए जो प्रवेश शुल्क दिया था वह दिसंबर, 2005 में उल्लेखित यूएएसएल के दिशानिर्देशों के अनुरूप थी.