राजस्थान के भरतपुर में दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 57 साल के रेपिस्ट को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस रेपिस्ट ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.
जानकारी के अनुसार, यह मामला नगर थाना इलाके का है. यहां एक 13 साल की बच्ची शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी. उसी समय गांव के 57 वर्षीय दयाराम जाटव ने बच्ची को पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. इसके बाद वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया. दयाराम ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद जब बच्ची बेहोश हो गई तो दयाराम उसे छोड़कर फरार हो गया था.
जब बच्ची को होश आया तो वह अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी. इसके बाद बच्ची के परिजनों ने दयाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, दयाराम ने 23 सितंबर 2021 को अंजाम दिया था. इसके बाद 24 सितंबर को केस दर्ज हुआ था.
25 सितंबर 2021 को जेल भेज दिया गया था दयाराम
घटना की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने दयाराम को गिरफ्तार कर लिया था. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 25 सितंबर 2021 को उसे जेल भेज दिया था. विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट भरतपुर तरुण जैन ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दयाराम जाटव को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
घटना के बाद पुलिस ने कराई थी DNA जांच
इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस केस में 15 गवाह और 23 दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने दयाराम को रेप केस का दोषी पाया. इसके बाद उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. तरुण जैन ने बताया कि मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने डीएनए जांच कराई थी, जो पॉजिटिव आई थी. कोर्ट ने सभी गवाह, पुलिस की जांच और दस्तावेजों को देखते हुए दयाराम को दीषी माना और सजा का ऐलान किया.