सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक करार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी.