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शोएब का पासपोर्ट वापस मिलेगा, सारे आरोप रद्द: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शोएब मलिक का पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को रद्द करने को भी कहा है. पुलिस ने शोएब मलिक के खिलाफ लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया है और उसकी फाइल को बंद कर दिया है.

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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शोएब मलिक का पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को रद्द करने को भी कहा है. पुलिस ने शोएब मलिक के खिलाफ लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया है और उसकी फाइल को बंद कर दिया है.

इससे पहले शोएब मलिक ने अपने पासपोर्ट को छुड़ाने के लिए सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस को दिशा निर्देश जारी कराने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था.

पहली पत्नी आयशा सिद्दकी की शिकायत के बाद जांच के दौरान बंजारा हिल्स पुलिस ने शोएब का पासपोर्ट जब्त कर लिया था.

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से हाल में विवाह करने वाले मलिक ने अदालत की शरण ली थी और कहा कि उसके तथा आयशा का मामला शांति से सुलझ गया है इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त रखने के लिए पुलिस के पास कोई कारण शेष नहीं रह गया है.

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न्यायमूर्ति सी वी नागाजरुन रेड्डी ने मलिक के वकील की दलील सुनी थी और फैसले के लिए मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. आज न्‍यायालय ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि शोएब को उसका पासपोर्ट दिया जाए और उस पर लगे सभी मामले वापस लिए जाएं.

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