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राठौड़ ने सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की

हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी एस राठौड़ ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के हालिया फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में सोमवार को की.

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हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी एस राठौड़ ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के हालिया फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में सोमवार को की.

सीबीआई अदालत ने पिछले हफ्ते राठौड़ को रुचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनायी थी. अपील को मंगलवार को संबंधित अदालत को सौंपे जाने की संभावना है.

इसके पहले राठौड़ ने दो नयी प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. अदालत ने राठौड़ की याचिका मंगलवार के लिए सूचीबद्ध की और उसे तत्काल कोई राहत नहीं दी.

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