रुचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ ने दो नयी प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. राठौड़ ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के सत्र अदालत के फैसले को भी चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. रुचिका छेड़छाड़ मामले में दर्ज दो नयी प्राथमिकी में राठौड़ के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं.
न्यायमूर्ति सबीना ने 67 वर्षीय राठौड़ की याचिका मंगलवार के लिए सूचीबद्ध की और उसे तत्काल कोई राहत नहीं दी. न्यायमूर्ति ने अदालत में पहले कहा कि मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी लेकिन राठौड़ की वकील और पत्नी आभा ने जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया. दो नयी प्राथमिकी में राठौड़ के खिलाफ लगाए गए आरोपों में हत्या का प्रयास, गलत प्रमाण देना, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करना आदि शामिल हैं.
इसके पहले आभा ने अदालत में राठौड़ के मुकदमे की पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि मीडिया दबाव में उनके पति के खिलाफ नए मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने दलील दी कि पूर्व पुलिस महानिदेशक को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि 2007 में उनके हृदय की सर्जरी हो चुकी है और वह आश्वासन दे चुके हैं कि वह जांच में सहयोग करेंगे. अंतरिम राहत के लिए अपील करते हुए आभा ने कहा, ‘‘हमने हमेशा कहा है कि हम हर समय जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं.’’ लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों पर कोई आदेश नहीं दिया.
कार्यवाही के दौरान गिरहोत्रा परिवार के वकील पंकज भारद्वाज ने अंतरिम राहत दिए जाने की आभा की मांग का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि पंचकूला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव जिंदल ने पिछले हफ्ते राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.