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4 नवंबर से फॉर्म, 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट... देश के 12 राज्यों में ऐसे पूरा होगा SIR 2.0

बिहार के बाद अब देश के 12 अन्य राज्यों में SIR की तैयारी है. चुनाव आयोग ने आज शेड्यूल जारी कर 12 राज्यों की लिस्ट जारी की. CEC ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के लिए BLO हर घर जाएंगे.

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SIR प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से हो रही है. (Photo: ITG)
SIR प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से हो रही है. (Photo: ITG)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को SIR के दूसरे फेज की घोषणा की. उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दूसरे चरण का कार्यक्रम तय कर लिया गया है. इस प्रक्रिया के तहत देशभर में करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम, पते और विवरण का सत्यापन किया जाएगा. इस चरण में 12 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल होंगे- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, SIR की शुरुआत 4 नवंबर से होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी. इस दौरान कई चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

देखें पूरा शेड्यूल

28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण होगा, जबकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना (House-to-House Enumeration) का काम चलेगा. इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया चलेगी, और 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन का दौर जारी रहेगा.

SIR Second phase

तीन बार घर जाएंगे BLO

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस अभियान में 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) और 7.64 लाख राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट (BLAs) शामिल होंगे. BLO हर घर कम से कम तीन बार दौरा करेंगे, ताकि नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और त्रुटियां सुधारी जा सकें. वे घर-घर जाकर Form-6 और Declaration Form एकत्र करेंगे, नए वोटरों को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और फिर इन दस्तावेजों को ERO (Electoral Registration Officer) या AERO (Assistant Electoral Registration Officer) को सौंपेंगे.

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मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर

ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे, ताकि प्रक्रिया सुचारू और सुलभ बनी रहे. उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर SIR प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और कमजोर वर्गों को फॉर्म भरने और सत्यापन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी.

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