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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का अंतिम आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की बार-बार समयसीमा न मानने पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि अब कोई विस्तार नहीं मिलेगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मनमानी पर जताई नाराजगी (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मनमानी पर जताई नाराजगी (File Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह समयसीमा आखिरी मौका देते हुए तय की है और साफ किया है कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. इसमें जिला परिषदों, पंचायत समितियों और सभी नगर पालिकाओं के चुनाव शामिल हैं. 

कोर्ट ने पहले की समय-सीमा का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की विफलता पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की पिछले निर्देशों का समय पर पालन न करने की विफलता पर टिप्पणी की. 

कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग निर्धारित समय में निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य या चुनाव आयोग को अब और समय नहीं दिया जाएगा.

स्टाफ की कमी और निर्देश...

कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर राज्य के मुख्य सचिव को जरूरी कर्मचारियों की डीटेल पेश करने का निर्देश दिया. इसके बाद, मुख्य सचिव को अन्य विभागों के सचिवों से परामर्श करने के बाद, चार हफ्ते के अंदर जरूरी कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे. अगर किसी अन्य सहायता की जरूरत हो, तो 31 अक्टूबर, 2025 से पहले आवेदन दाखिल करना होगा. इसके बाद कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी.

 
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