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आर्यन खान ड्रग्स केस की आरोपी मुनमुन को मिस्र ट्रिप की मंजूरी मिलेगी या नहीं? हाईकोर्ट ने दिया नया आदेश

ड्रग्स क्रूज केस में आरोपी मॉडल मुनमुन धमेचा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने स्पेशल NDPS कोर्ट से कहा है कि उनकी ट्रैवल प्ली पर सुनवाई 6 अक्टूबर को ही की जाए. मुनमुन ने 9 से 12 अक्टूबर तक मिस्र की राजधानी काहिरा घूमने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी, जिससे उनकी यात्रा योजना बेकार हो जाती.

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हाईकोर्ट ने कहा, मुनमुन धमेचा की ट्रैवल प्ली पर तुरंत सुनवाई करो
हाईकोर्ट ने कहा, मुनमुन धमेचा की ट्रैवल प्ली पर तुरंत सुनवाई करो

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पेशल NDPS कोर्ट को निर्देश दिया कि मॉडल मुनमुन धमेचा की ट्रैवल प्ली (यात्रा की अनुमति संबंधी अर्जी) पर सुनवाई 6 अक्टूबर को की जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जो तारीख तय की थी उससे मुनमुन का ट्रैवेल प्लान बेकार हो जाता.

गौरतलब है कि मुनमुन धमेचा 2021 के ड्रग्स क्रूज केस की आरोपी हैं. उन्हें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ तीन अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में NCB ने आर्यन खान पर आरोप नहीं लगाए जबकि धमेचा पर केस जारी है और वो अपने डिस्चार्ज प्ली व ट्रायल का इंतजार कर रही हैं.

थाईलैंड और मॉरीशस जा चुकी हैं मुनमुन 

धमेचा इससे पहले भी काम और घूमने के लिए विदेश जाने की अनुमति ले चुकी हैं. उन्हें थाईलैंड और मॉरीशस जाने की इजाजत मिल चुकी है. इस बार उन्होंने छुट्टियों के लिए काहिरा (मिस्र) जाने की अनुमति मांगी है. उनके वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कोर्ट को बताया कि उनकी क्लाइंट 9 से 12 अक्टूबर 2025 तक मिस्र की यात्रा करना चाहती हैं. धमेचा का पासपोर्ट जब्त है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट तक एक्सेस की भी अनुमति मांगी है.

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सेशन कोर्ट ने दी थी 17 अक्टूबर की तारीख 

देशमुख ने जस्टिस एनजे जमादार की बेंच के सामने कहा कि 25 सितंबर को हमने सेशन कोर्ट में ट्रैवल की अर्जी डाली और जज से अनुरोध किया कि इस पर 9 अक्टूबर से पहले सुनवाई हो क्योंकि उस दिन हमारी फ्लाइट दिल्ली से काहिरा के लिए है. लेकिन सेशन कोर्ट ने मनमाने तरीके से 17 अक्टूबर की तारीख दे दी और कहा कि तभी सुनवाई होगी, वो भी तब जब तक अभियोजन पक्ष अपनी राय दर्ज न कर दे. 

देशमुख ने ये भी कहा कि 17 अक्टूबर को सुनवाई होने का मतलब है कि पूरी ट्रैवल अर्जी ही बेकार हो जाएगी.वहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के वकील एसके हलवासिया ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए. लेकिन जस्टिस जमादार ने किसी भी तरह का स्थगन देने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि स्पेशल जज को अनुरोध किया जाता है कि इस अर्जी की सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 करें और उस पर उपयुक्त आदेश पारित करें.

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