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मुंबई: जरांगे पाटिल को आजाद मैदान में प्रोटेस्ट के लिए मिली सशर्त अनुमति, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने 29 अगस्त को आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, पुलिस ने इस अनुमति के साथ कई शर्तें और नियम भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.

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29 अगस्त को आजाद मैदान में जरांगे पाटिल करेंगे प्रोटेस्ट (File Photo: ITG)
29 अगस्त को आजाद मैदान में जरांगे पाटिल करेंगे प्रोटेस्ट (File Photo: ITG)

मुंबई पुलिस ने जरांगे पाटिल को 29 अगस्त को आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी है. यह अनुमति मुंबई हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन पर आधारित है. पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन के लिए होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा 5,000 प्रदर्शनकारी ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मैदान की क्षमता इतनी ही है.

पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रदर्शन केवल एक दिन के लिए होगा और शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर अनुमति नहीं दी जाएगी. 

प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले वाहनों को मुंबई में प्रवेश करने के बाद वाडी बंदर जंक्शन से गुजरना होगा, जहां से केवल पांच वाहन ही आजाद मैदान तक जाएंगे. बाकी सभी वाहनों को पुलिस द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ले जाया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों की संख्या और समय-सीमा...

आदेश में प्रदर्शनकारियों की अधिकतम तादाद 5,000 तक सीमित कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि आजाद मैदान का 7000 वर्ग मीटर का हिस्सा ही प्रदर्शन के लिए आरक्षित है, जिसकी क्षमता 5,000 प्रदर्शनकारियों की ही है. प्रदर्शन का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मैदान में रहने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता.

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यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शनकारी मैदान में कोई खाना नहीं पकाएंगे और न ही कचरा फैलाएंगे. पुलिस ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि न की जाए, जिससे त्योहार में बाधा आए. आदेश में यह भी कहा गया है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होंगे.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई...

पुलिस ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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