scorecardresearch
 

PAK-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे... इमीग्रेशन एक्ट पर केंद्र का बड़ा फैसला

गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट दी है. यह फैसला खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं समेत हजारों लोगों के लिए राहत भरा कदम है.

Advertisement
X
इमीग्रेशन एक्ट के तहत पहले कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 तय की गई थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
इमीग्रेशन एक्ट के तहत पहले कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 तय की गई थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी.

यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्टर, 2025 के तहत जारी किया गया है. इसके तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में आए या जिनके डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो चुकी है. गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके भय से भारत आए और 31 दिसंबर 2024 तक देश में दाखिल हुए, उन्हें पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या सीएए के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई हो सकती है... झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

गौरतलब है कि सीएए, पिछले साल लागू हुआ था. इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - को, अगर वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, तो भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

Advertisement

कई लोग 2014 के बाद भी धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे. इनमें खासतौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संख्या अधिक है. ऐसे लोगों के लिए यह आदेश बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि अब उन्हें देश में रहने के लिए पासपोर्ट या वीजा की वैधता दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: 'बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार,' सीएए पर भड़कीं ममता बनर्जी

गृह मंत्रालय ने आदेश में क्या कहा?

  • 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी.
  • चाहे वे लोग बिना डॉक्यूमेंट्स आए हों या वैध डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हों जिनकी अब वैधता समाप्त हो चुकी है.
  • यह छूट विशेष रूप से उन लोगों को दी गई है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

क्यों अहम है यह फैसला?

यह कदम हजारों लोगों की चिंता दूर करेगा, खासकर पाकिस्तान से आने वाले हिंदू परिवारों को राहत मिलेगी. अब वे देश में बिना किसी कानूनी डर के रह सकेंगे. हालांकि, नागरिकता का अधिकार फिलहाल CAA के प्रावधानों के अनुसार 2014 तक आने वालों को ही मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद आए लोगों के लिए यह आदेश भारत में रहने को लेकर एक बड़ी सुरक्षा कवच साबित होगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement