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J-K में 50 फीसदी महंगी हुई शराब, लॉकडाउन में शुरू हो सकती है बिक्री

जम्मू कश्मीर के लिए जारी अधिसूचना के तहत आईएमएफएल और आईएफएल किस्म की शराब पर तय दाम से 50 फीसदी अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगेगी.

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फाइल फोटो-पीटीआई
फाइल फोटो-पीटीआई

  • कश्मीर के लिए जारी अधिसूचना 18 मई से प्रभावी

  • तय दाम से 50% अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी लगेगी

जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है. वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं. यह अधिसूचना 18 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी. अधिसूचना के तहत आईएमएफएल और आईएफएल किस्म की शराब पर तय दाम से 50 फीसदी अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगेगी.

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दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्य शराब के दामों में पहले ही बढ़ोतरी कर चुके हैं. लॉकडाउन 3.0 में दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोतरी की और एमआरपी पर 70 फीसदी कोरोना सेस लगाने का फैसला किया था. दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश ने भी शराब के दामों में 75 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

हाल ही में शराब बेचने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साथ ही वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. शुक्रवार को याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकती हैं. यह केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. हम इस पर जुर्माना लगाएंगे.

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बता दें कि देश में अबतक कोरोना के कुल 90927 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, लॉकडाउन के तीसरे चरण के आखिरी दिन यानी 17 मई को बीते 24 घंटे में कोरोना के 4987 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 120 मौतों की पुष्टि हुई है. इसके अलावा 3956 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं.

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