हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर 21 अगस्त, 2025 को जारी किया गया, जिसमें टीवी चैनलों के लिए नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. इन निर्देशों के तहत, लाइव कवरेज के प्रसारण को नियंत्रित किया जाएगा.
टीवी चैनलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण साझा करने से रोक दिया गया है. नए सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ उन टीवी चैनलों को लाइव कवरेज की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास स्पीकर की अनुमति होगी.
टीवी चैनलों को अपने चैनल के नाम का वॉटरमार्क लगाना होगा. इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के Logo का भी प्रयोग करना होगा. सबसे अहम बात यह है कि कोई भी टीवी चैनल लाइव प्रसारण को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, कार्यवाही के हटाए गए हिस्सों को किसी भी मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जाएगा.
पारदर्शिता पर सवाल...
सरकार के इस फैसले को पारदर्शिता पर रोक लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. आलोचकों का कहना है कि यह कदम सोशल मीडिया को चुप करने के जैसा है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी टीवी चैनल इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में कार्यवाही के प्रसारण से रोक दिया जाएगा.