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रोहित टंडन को मिली अंतरिम जमानत, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप

11 दिसंबर 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्रेटर कैलाश स्थित रोहित की लॉ फर्म पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में 13.65 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे. वहीं इससे पहले रोहित के यहां दो महीने पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें उनकी 125 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति होने का खुलासा हुआ था.

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रोहित टंडन
रोहित टंडन

दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहित टंडन को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. रोहित टंडन पर नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्ली में फर्जी खातों के जरिए कई करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोप हैं.

रोहित टंडन ने मां की तबीयत खराब होने की दलील पेश की थी. जिसके मां की सर्जरी कराने के लिए उन्हें जमानत दे दी गई. हालांकि कोर्ट को रोहित टंडन की नियमित जमानत पर अभी सुनवाई करनी है.

कई बार खारिज हो चुका याचिका

लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन ने इससे पहले कई बार कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई, मगर उनकी याचिका निचली अदालत से खारिज होती रही हैं. रोहित टंडन के खिलाफ नोटबंदी के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

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11 दिसंबर 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्रेटर कैलाश स्थित रोहित की लॉ फर्म पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में 13.65 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे. वहीं इससे पहले रोहित के यहां दो महीने पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें उनकी 125 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति होने का खुलासा हुआ था.

रोहित के साथ कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. लोढ़ा पर आरोप है कि उसने करीब 25 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में बदला था.

बता दें कि रोहत टंडन की फर्म पर छापेमारी के दौरान कमरों में नोट भरे मिले थे. एजेंसी को नोट गिनने के लिए बाकायदा मशीन मंगानी पड़ी थी.

 

 

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