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क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को उम्मीदवार क्यों बनाया? राजनीतिक दलों को देना होगा एफिडेविट

गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है. चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इलेक्शन लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने अपराध के बारे में ब्योरा सार्वजनिक करना होगा. उन्हें अपना रिकॉर्ड मीडिया में पब्लिश कराना होगा.

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (फोटो- एएनआई)
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (फोटो- एएनआई)

गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का गुरुवार को ऐलान हो गया है. गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा. हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात का चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएगा. सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात में इस बार कुल 4.9 करोड़ वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे. इनमें से 3,24,422 नए वोटर हैं. 

गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि जो भी प्रत्याशी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उन्हें इसके बारे में पब्लिक को बताना होगा. इसके साथ ही जिस राजनीतिक दल ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है, उसे भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी. 

प्रत्याशी को पब्लिश कराना होगा अपना क्राइम

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा. उन्हें अपने अपराध के बारे में एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय मीडिया और सोशल मीडिया में उनको तीन बार अपराध की डिटेल पब्लिश करनी होगी. इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टी को यह भी बताना होगा कि उनके अलावा कोई और केंडिडेट क्यों नहीं मिला. राजनीतिक दल को बेदाग उम्मीदवार ढूंढ़ने में कठिनाई क्यों हुई हुई ये भी पब्लिश कराना होगा.  

मतदाता दर्ज करा सकता है शिकायत

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मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि अगर कोई भी मतदाता शिकायत करना चाहता है. किसी उम्मीदवार या पार्टी द्वारा उसे प्रभावित किया जाता है, तो वह सीधे तौर पर मोबाइल फोन से चुनाव आयोग में शिकायत कर सकता है. शिकायत के 60 मिनट में टीम गठन करके 100 मिनट में शिकायत का समाधान किया जाएगा.

C-Vigil ऐप पर प्रत्याशी के बारे में मिलेगी जानकारी 

वोटर्स अपने उम्मीदवारों की जानकारी केवाईसी सिस्टम में मिलेगी. वह सी विजिल एप के जरिए भी अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस ऐप पर किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही चुनाव के दौरान अगर कोई वोटर कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो कोरोना मरीज को घर से मतदान करने की सुविधा मिलेगी.

 

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