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'3 घंटे में हटानी होगी झूठी AI सामग्री...', चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी

निर्वाचन आयोग ने एआई से बने फर्जी वीडियो, ऑडियो और फोटो पर सख्त गाइडलाइन जारी की है. अब राजनीतिक दलों को ऐसी सामग्री पर “AI-जेनरेटेड” लेबल लगाना होगा और झूठी सामग्री मिलने पर 3 घंटे में हटानी होगी. आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

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निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश (Photo: Representative/AI)
निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश (Photo: Representative/AI)

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में AI यानी कृत्रिम मेधा से बनाए जा रहे फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि चुनावों में AI से बनी सामग्री का “जिम्मेदारी के साथ और पारदर्शी ढंग से” इस्तेमाल किया जाए.

आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव प्रचार में एआई द्वारा बनाई गई झूठी या भ्रामक सामग्री, जिसमें नेताओं को झूठे बयानों या घटनाओं में दिखाया जाता है, लोकतंत्र के लिए खतरा है. ऐसा कंटेंट न सिर्फ मतदाताओं को गुमराह करता है, बल्कि समान अवसर के सिद्धांत को भी नुकसान पहुंचाता है. मतदान के दौरान सभी दलों और प्रत्याशियों को निष्पक्ष माहौल देना आवश्यक है, और AI का दुरुपयोग इस विश्वास को तोड़ सकता है.

एआई से बनी झूठी तस्वीरें और वीडियो अब नहीं चल पाएंगे

निर्वाचन आयोग ने कहा कि एआई या डीप फेक तकनीक का गलत इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसलिए हर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि प्रचार के लिए जो भी वीडियो, फोटो या ऑडियो इस्तेमाल किए जाएं. अगर वे “AI-जेनरेटेड” या “डिजिटली एडिटेड” हैं, तो इस बात का स्पष्ट लेबल उस पर होना चाहिए.

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इस लेबल को बड़े और पढ़ने योग्य अक्षरों में दिखाना होगा.

  • दृश्य (वीडियो या ग्राफिक) सामग्री में यह लेबल स्क्रीन के ऊपर यानी टॉप बैंड में होना चाहिए.
  • यह लेबल वीडियो या ऑडियो की शुरुआत के कम-से-कम 10 फीसदी हिस्से तक बना रहना चाहिए या कुल दृश्य क्षेत्र के 10 फीसदी हिस्से को कवर करे.
  • इस सामग्री में यह भी लिखा होना चाहिए कि इसे किसने बनाया है या अपलोड किया है.

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साथ ही, ऐसी कोई भी सामग्री जो किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा या पहचान को बिना उसकी अनुमति के “गलत तरीके से पेश करती है”, उसे प्रकाशित या शेयर नहीं किया जा सकता.

गलत कंटेंट दिखा तो 3 घंटे में हटाना होगा

निर्वाचन आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से झूठी एआई सामग्री पोस्ट या शेयर की जाती है, तो उसे रिपोर्ट या नोटिस मिलने के 3 घंटे के भीतर तुरंत हटाना होगा.

साथ ही, सभी राजनीतिक दलों को अपने एआई आधारित प्रचार सामग्रियों का रिकॉर्ड रखना होगा. इसमें उस व्यक्ति या संस्था का नाम और समय दर्ज होना चाहिए जिसने यह सामग्री तैयार की, ताकि बाद में आयोग जांच कर सके.

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ये सभी नई गाइडलाइन तुरंत लागू होंगी और अगले आदेश तक सभी आम और उपचुनावों में लागू रहेंगी.

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