Haryana News: गुरुग्राम (गुड़गांव) में नाबालिग मेड (घरेलू सहायिका) को गर्म चिमटे से दागने, मारने-पीटने और भूखे रखने के आरोपी पति-पत्नी को उनकी कंपनी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. आरोपी मनीष खट्टर एक बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और उसकी पत्नी कमलजीत कौर एक जनसंपर्क कंपनी मीडिया मंत्रा में काम करती थी.
आरोपी कौर को नौकरी से निकाले जाने पर जनसंपर्क एजेंसी ने ट्वीट किया, "हम कमलजीत कौर के खिलाफ मानवाधिकारों और बाल शोषण के आरोपों के बारे में जानकर स्तब्ध हैं. एक संगठन के रूप में, हम भारतीय कानूनी प्रणाली का सम्मान करते हैं और किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ हैं. कंपनी ने उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है.''
वहीं, आरोपी मनीष खट्टर की कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, हम हर समय उच्च स्तर के नैतिक आचरण को बनाए रखने में विश्वास करते हैं. हमने तत्काल प्रभाव से मनीष को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट
उधर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से लड़की के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है. झारखंड CMO ने ट्विटर पर लिखा, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाल अत्याचार के इस अमानवीय कृत्य पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं. एनसीपीसीआर और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे इस गंभीर मामले पर अत्यंत महत्व के साथ ध्यान दें और लड़की को उसके परिवार में वापस लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें."
क्या है मामला?
गुरुग्राम सखी केंद्र की प्रभारी पिंकी मलिक की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, झारखंड के रांची की रहने वाली नाबालिग को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में काम पर रखा गया था. निजी कंपनी में काम करने वाले दंपति ने उससे काम कराया और उसे बेरहमी से पीटा भी. मलिक ने दावा किया कि दंपति ने उसे रात में सोने नहीं दिया और उसे खाना भी नहीं दिया. मारपीट के चलते उसका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था जबकि उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान पाए गए थे. पीड़िता ने सखी केंद्र को बताया कि उसे हर दिन अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है. उसको गर्म लोहे के चिमटे से दागा जाता था. FIR के मुताबिक, मनीष खट्टर उसे निर्वस्त्र कर उसके निजी अंगों पर चोट पहुंचाता था. पीड़िता ने कहा कि दंपति ने उसे अपने घर में कैद कर रखा था और परिवार से बात नहीं करने दी जाती थी.
बता दें कि झारखंड की रहने वाली नाबालिग को पांच महीने पहले उसका मामा गुरुग्राम में मनीष खट्टर (36) के फ्लैट पर छोड़ गया. न्यू कॉलोनी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर दिनकर ने बताया कि पुलिस रिमांड में चल रहे मनीष खट्टर ने दावा किया कि उसने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपनी बेटी की देखभाल के लिए पांच महीने पहले लड़की को काम पर रखा था. खट्टर जहां गुरुग्राम का रहने वाला है, वहीं उसकी पत्नी कमलजीत कौर (34) रांची (झारखंड) की रहने वाली है.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद बुधवार को ही न्यू कॉलोनी निवासी मनीष खट्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. पति-पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 34 और किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है.