कोरोना वायरस महामारी का कहर देश में लगातार जारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए अब देश में कुछ राहत देने का काम भी शुरू हो गया है. राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में आज लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में राहतों का पिटारा सामने है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों में कुछ छूट मिलती रहेंगी, ताकि लोग जीवन यापन कर सकें. ऐसे में दिल्ली में आज से क्या, किस जोन में खुलेगा और बंद रहेगा एक नज़र डालिए...
जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां क्या खुलेगा?
1. कार को इजाजत, ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो को मंजूरी.
2. दोपहिया वाहन को मंजूरी, सिर्फ एक व्यक्ति को इजाजत.
3. ई-कॉमर्स की होम डिलवरी को मंजूरी, सिर्फ जरूरत का सामान.
4. गली-मोहल्लों, सोसाइटी में इक्का-कुक्का दुकान खोलने की इजाजत.
5. धोबी, डोमेस्टिक हेल्प, प्लंबर, बढ़ई, इलेक्ट्रिशन को काम करने की इजाजत.
6. हार्डवेयर, सैनिटेरी, इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानें खुल सकेंगी.
7. किताब, स्टेशनरी की दुकान खुलेगी.
8. शराब, पान, गुटखा, पान मसाला की इक्की-दुक्की दुकान खुलेंगी, एक बार में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होंगे. दो गज दूरी का नियम निभाना होगा. (माल, बड़े बाजार में जो दुकान हैं वो बंद ही रहेंगी).
9. खेती से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी.
10. बैंक सर्विस शुरू रहेंगी.
11. मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जरूरत के सामान की दुकान खुल सकेगी.
12. सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे.
13. गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा.
14. निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा.
15. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी खुलेंगे
16. किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों के आने की इजाजत.
17. अंतिम संस्कार में मंजूरी के बाद 20 लोगों के आने की इजाजत.
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दिल्ली में करीब 97 कंटेनमेंट जोन हैं, ऐसे में ये सभी सुविधाएं उन इलाकों में नहीं मिल पाएंगी. लॉकडाउन के दौरान जो सख्ती बरती गई है, वहां अभी भी उसी तरह की सख्ती बरती जाएगी. गौर करने वाली बात ये है कि पूरी दिल्ली को इस वक्त रेड जोन में रखा गया है, ऐसे में यहां ऑरेंज या ग्रीन जोन नहीं है.
दिल्ली सरकार का विज्ञापन.
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क्या पूरी तरह से बंद रहेगा?
1. मेट्रो
2. ट्रेन
3. बस
4. स्कूल
5. मॉल
6. जिम
7. सैलून
8. होटल, रेस्तरां
9. 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बाहर निकलना बंद
10. 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर मनाही
11. कनॉट प्लेस, चांदनी चौक जैसे बड़े बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरत की दुकान खुल पाएगी.
12. शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक किसी के भी बाहर निकलने पर मनाही.