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फ्री टिकट कैंसिलेशन... 21 दिन में फुल रिफंड, हवाई यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी

DGCA हवाई यात्रियों के लिए टिकटिंग सिस्टम में सुधार के उद्देशय से बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. एविएशन रेग्युलेटर ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर एक प्रस्ताव रखा है.

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हवाई यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी (Photo: Reuters)
हवाई यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी (Photo: Reuters)

अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास और खुश करने वाली है. दरअसल, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है और इसका प्रस्ताव भी रखा है. इन बड़े बदलावों के तहत अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने की या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिल सकती है और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, इसके अलावा रिफंड को लेकर भी प्रस्ताव में बड़ी बात कही गई है.

फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन फ्री!

एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल है. DGCA के प्रस्ताव के तहत अब हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने मौजूदा टिकट कैंसिल या ट्रैवल डेट बदलवाने की इजाजत मिल सकती है. प्रस्ताव के अनुसार, टिकट कैंसिल किए जाने पर रिफंड की रकम को एयरलाइंस के क्रेडिट शेल/वॉलेट में रखना पैसेंजर का चयन होगा, न कि यह एक डिफॉल्ट प्रैक्टिस होगी.

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों के लिए लंबे समय से चली आ रही परेशानी, रिफंड और कैंसिलेशन नियमों को आसान बनाने के उद्देश्य से ये ड्राफ्ट रेग्युलेशन जारी किया है. नए प्रस्ताव में यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का 'लुक-इन' पीरियड दिया जाएगा, जिसके दौरान वे बिना किसी भारी शुल्क के अपना टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं. फिलहाल टिकट कैंसिलेशन के लिए अलग-अलग एयरलाइंस अपने हिसाब से चार्ज वसूलती हैं.

DGCA ने ये शर्तें भी रखीं

एविएशन रेग्युलेटर ने जहां फ्री टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का जो प्रस्ताव रखा है, वो सभी एयरलाइनों के लिए होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. जैसे घरेलू उड़ानों के लिए, प्रस्थान बुकिंग के समय से कम से कम 5 दिन पहले होना चाहिए, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन की है. इसके बाद तय कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा. इससे जल्दी की यात्रा पर ये नियम लागू नहीं होगा.

21 दिनों में मिलेगा पूरा रिफंड

डीजीसीए ने कैंसिलेशन के साथ टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव का जो प्रस्ताव रखा है. उसके तहत अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी. रेग्युलेटर ने कहा है कि इस तरह के एजेंट एयरलाइंस के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. एयरलाइंस यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 21 वर्किंग दिनों के अंदर पूरा हो जाए.

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अभी ड्राफ्ट स्टेज में सुधार

यह बदलाव एयर टिकट के रिफंड से जुड़े सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में किए जा रहे हैं. इसके लिए 30 नवंबर तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं. हवाई यात्री और उपभोक्ता अधिकार समूहों द्वारा लंबे समय से आखिरी समय में किए जाने वाले बदलावों पर हाई चार्ज की आलोचना करते रहे हैं. वे इन शुल्क को 'हिडेन पेनाल्टी' कहते रहे हैं.

अब इन समस्याओं के मद्देनजर डीजीसीए का यह कदम एक छोटा लेकिन सार्थक समाधान नजर आ रहा है. हालांकि, यह सुधार अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन इसके लागू होने से भारतीय यात्रियों के एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम के साथ संपर्क करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.

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