कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक ऐसी संस्था है, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जमा करती है. साथ ही पेंशन जैसी स्कीम (EPFO Pension Scheme)का फायदा भी देती है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट के तहत कर्मचारी और एम्प्लायर दोनों की तरफ से बराबर का योगदान दिया जाता है. इसके ऊपर सरकार सालाना ब्याज देती है. इससे रिटायरमेंट तक कर्मचारियों के पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है. ऐसे में अगर आप EPFO के तहत करोड़ रुपये जमा करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं आपको कितने रुपये का कंट्रीब्यूशन देना होगा?
सरकार कितना देती है ब्याज?
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि खाता के तहत सालाना आधार पर ब्याज (EPF Interest Rate) तय करती है. अभी सरकार PF अकाउंट के तहत 8.25 प्रतिशत का ब्याज दे रही है. यह ब्याज हर साल कर्मचारियों के अकाउंट में जमा किया जाता है. पीएफ में डिपॉजिट ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि यह टैक्स फ्री स्कीम है.
इमरजेंसी में निकाल सकते हैं फंड
ईपीएफओ कर्मचारियों को इमरजेंसी (EPFO Emergency Fund) में पैसा निकालने की भी सुविधा देता है. कर्मचारी आगे की शिक्षा, विवाह, मकान निर्माण और बीमारी जैसी विशिष्ट लागतों को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ से इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं.
3 से 5 करोड़ के लिए कितना कंट्रीब्यूशन?
कैसे चेक करें ईपीएफ बैलेंस?
अगर आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर बैलेंस चेक किया जा सकता है. 7738299899 पर 'EPFOHO UAN ENG' लिखकर एसएमएस भेजकर बैलेंस चेक किया जा सकता है. ईपीएफ़ पासबुक पेज पर लॉग इन करके बैलेंस चेक किया जा सकता है. वहीं उमंग ऐप से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं.