कारोबारियों के पास सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने के लिए चंद घंटे बचे हुए हैं. इसे फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. केंद्र सरकार ने इसे फाइल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई है.
जीएसटीआर-3बी हर रजिस्टर्ड डीलर को भरना जरूरी है. इस फॉर्म को जुलाई से लेकर दिसंबर तक सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना होगा.
जीएसटीआर 3B में कारोबारियों को इनवॉइस की डिटेल नहीं देनी होती है. इसमें उन्हें हर फील्ड की कुल वैल्यू बतानी पड़ती है. उसका विवरण देना पड़ता है.
अगर किसी के पास एक से ज्यादा जीएसटीआईएन नंबर है, तो उन्हें हर जीएसटीआईएन के लिए अलग से जीएसटीआर 3B फॉर्म भरना होगा.
अगर आपने जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच कोई भी लेनदेन नहीं किया है, तो भी आपको जीएसटीआर-3B फॉर्म भरना जरूरी है.
जुलाई में लागू हुई जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी को 6 महीने तक जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरना जरूरी है. इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न भरना भी सभी कारोबारियों को जरूरी है.