आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिए जाने के बाद इसके इस्तेमाल को लेकर लोगों और कंपनियों के मन में कई शंकाएं हैं. आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने इन्हीं आशंकाओं को दूर करने की एक कोशिश की है.
उन्होंने 3 अक्टूबर को कई ट्वीट किए. इनमें उन्होंने बताया कि निजी
कंपनियां आधार आधारित ऑफलाइन वेरीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं.
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है. (Photo: UIDAI)
उन्होंने बताया कि ये कंपनियां ऑफलाइन केवाईसी और क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड आधारित वेरीफिकेशन का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.
इसी साल की शुरुआत में यूआईडीएआई ने अपने QR कोड प्रारूप में बदलाव किया है. इसमें संबंधित व्यक्ति की तस्वीर और अन्य डिटेल QR कोड में ई-आधार के जरिये मिलेंगी.
उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ये फैसला दिया है कि
निजी कंपनियां सिर्फ ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक-नो योर कस्टमर (e-KYC)
वेरीफिकेशन का इस्तेमाल कर क्लाइंट्स को शामिल नहीं कर सकती हैं. (Photo: Reuters)
इससे पहले यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर के अपने फैसले में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. हालांकि पैन कार्ड समेत कुछ अन्य चीजों के लिए कोर्ट ने इसकी अनिवार्यता को बरकरार रखा है. (Photo: Reuters)