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Rapido पर CCPA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, लोगों को रिफंड देने का भी आदेश!

CCPA ने बताया कि ये विज्ञापन 120 से ज्‍यादा शहरों में कई भाषाओं में 548 दिनों (1.5 साल) तक चले, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ गया. जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच, रैपिडो को 1,200 से ज्‍यादा उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ.

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Rapido पर 10 लाख रुपये का जुर्माना. (File Photo)
Rapido पर 10 लाख रुपये का जुर्माना. (File Photo)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड हेलिंग प्‍लेटफॉर्म रैपिडो पर भारी जुर्माना लगाया है और कंज्‍यूमर्स को रिफंड देने का आदेश दिया है. कंपनी पर यह जुर्माना भ्रामक विज्ञापन चलाने के कारण लगाया गया है. राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने 'गारंटीड ऑटो' और '5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं' जैसे मिसलिडिंग एड चलाए थे, जिस कारण कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. 

CCPA ने बताया कि ये विज्ञापन 120 से ज्‍यादा शहरों में कई भाषाओं में 548 दिनों (1.5 साल) तक चले, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ गया. जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच, रैपिडो को 1,200 से ज्‍यादा उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ.

50 रुपये कैश में नहीं दे रही थी कंपनी 
नियामक ने पाया कि Rapido ने कंज्यूमर से झूठा वादा किया और ₹50 का लाभ कैश में नहीं, बल्कि 'रैपिडो कॉइन्स' में दिया था, जो केवल सात दिनों के लिए वैध था और केवल बाइक राइड के बदले भुनाया जा सकता था. आदेश में कहा गया है कि इस तरह के प्रतिबंधों ने ऑफर प्राइस को और कम कर दिया और लोगों को बार-बार उपयोग करने के लिए मजबूर किया. 

लोगों की क्‍या थीं शिकायतें? 
शिकायतों में ज्‍यादा पैसे वसूलना और पैसे वापस न करना, ड्राइवर का दुर्व्यवहार और कैशबैक के वादे पूरे न करना शामिल था. वहीं कुछ मामले में शिकायतों का भी समाधान नहीं किया गया. अपने आदेश में प्राधिकरण ने कहा कि Rapido ने 'कंज्‍यूमर को गुमराह करने के लिए ऐसी गतिविधियां' अपनाई है, जिसमें सर्विस की विश्‍वसनीयता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और मुख्‍य बातों को छिपाया गया. 

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15 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश

जुर्माने के साथ, रैपिडो को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करने, प्रभावित उपयोगकर्ताओं को वादा किए गए ₹50 पूरे वापस करने और 15 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है.

(रिपोर्ट चेतन भूटानी) 

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