योगी सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत, 5 साल के ट्रैफिक चालान माफ

यूपी सरकार ने लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों के चालान निरस्त कर दिए हैं. परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए. यूपी सरकार के इस कदम से काफी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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यूपी ट्रैफिक पुलिस (फाइल- फोटो) यूपी ट्रैफिक पुलिस (फाइल- फोटो)

अभिषेक मिश्रा

  • लखनऊ ,
  • 09 जून 2023,
  • अपडेटेड 1:03 PM IST

योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात दी है. यूपी सरकार ने लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है. सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है.  

यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे. ऐसे में उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी चालान काटे गए हैं, सभी को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें भी राहत दी गई है. 

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यूपी सरकार ने दी वाहन मालिकों को बड़ी राहत
 
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए. यूपी सरकार के इस कदम से काफी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.  

शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्‍यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्‍त कर ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्‍त किया जा रहा है. 

नोएडा में किसान चालान निरस्त करने की मांग कर रहे थे

परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं. नोएडा में किसान इस तरह से चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे. इससे पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है. 

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विभिन्न न्यायालयों में लंबित चालान भी निरस्त

वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं.

इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है. 

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