सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर बुधवार को फैसला सुना दिया है. सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. 3 जजों की बेंच ने कहा कि Sebi की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है. मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है. सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है. देखें ये एपिसोड.
The Supreme Court on Wednesday refused to interfere with the Securities and Exchange Board of India probe into the Adani-Hindenburg case. Supreme Court backs SEBI probe in Adani-Hindenburg case, says no to SIT probe. Watch this episode.