लखनऊ: CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने भेजा नोटिस

CAA Protest: दिल्ली के शाहीन बाग की तरह लखनऊ के घंटाघर में भी बड़ी संख्या में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, अब यूपी पुलिस ने उन्हें वहां से हटने का नोटिस भेज दिया है.

Advertisement
सीएए के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन जारी (PTI) सीएए के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन जारी (PTI)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 31 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 1:13 PM IST

  • धारा 144 का उलंघन करने पर एक्शन का नोटिस
  • बाल कल्याण समिति ने भी जारी किया नोटिस
  • बाल समिति- बच्चों को वहां से तुरंत हटाया जाए

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है.

यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ धारा-144 का उल्लंघन, यातायात बाधित और शांति व्यवथा में खलल डालने का नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 50 से 100 महिलाओं को भेजा गया है.

Advertisement

सीएए और एनआरसी के खिलाफ घंटाघर में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस का नोटिस भेजा गया है. उनसे जल्द से जल्द घंटाघर का परिसर खाली करने को कहा गया है, अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 का उलंघन करने पर कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा गया है.

बाल समिति का भी नोटिस

इससे पहले यूपी की न्यायालय बाल कल्याण समिति ने भी घंटाघर पर सीएए के खिलाफ बैठे को कहा है कि वे वहां से बच्चों को तुरंत हटाएं. इसके लिए अभिभावकों को नोटिस भी भेजा गया है.

इसे भी पढ़ें----

न्यायालय बाल कल्याण समिति ने बच्चों के अभिभावकों को जारी नोटिस में कहा कि 18 साल की आयु से कम वाले बच्चों को धरना स्थल से तुरंत हटाया जाए. ऐसा ना करने पर कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

इसे भी पढ़ें----

पिछले काफी दिनों से लखनऊ के घंटाघर में यह हो रहा है और लोग यहां डटे हुए हैं. नोटिस में यह भी कहा गया है कि बच्चों की दिनचर्या में उनके बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.

बाल कल्याण समिति ने कहा कि ऐसे में उन्हें तुरंत धरना स्थल से हटाएं जिससे उनकी दिनचर्या दोबारा शुरू हो सके. प्रदर्शन के कारण कई बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे में धारा 75 के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement