यूपी सरकार द्वारा बर्खास्तगी को लेकर कफील खान ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, आज होगी सुनवाई

डॉक्टर कफील खान का कहना है कि इस मामले में कई जांच समितियों से हरी झंडी मिलने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जबकि इस केस में अन्य आठ आरोपियों को बहाल कर दिया गया.

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डॉ. कफील खान (फाइल फोटो) डॉ. कफील खान (फाइल फोटो)

मिलन शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 02 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST
  • हरी झंडी मिलन के बावजूद हुई कार्रवाई!
  • सम्मान के साथ नौकरी वापसी की है मांग

यूपी में गोरखपुर के बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद डॉ कफील खान ने लखनऊ उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको नौकरी से निकाले जाने के मामले को चुनौती दी है. जिसको लेकर गुरुवार कोर्ट में सुनवाई होगी. जानकारी के मुताबिक मामले में जज राजन रॉय सुनवाई करेंगे.  

तकरीबन पांच साल पहले बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था. उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया था.

इसको लेकर कफील खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने बी0आर0डी0 आक्सीजन त्रासदी के बाद हुये उत्तर प्रदेश सरकार के 09/11/2021 के अपने अवैध बर्खास्त किए जाने के आदेश को लखनऊ उच्च न्यायालय मे चुनौती दी है (Filling No- WRIA/1571/2022) जिसकी सुनवायी कल 03/02/2022 को माननीय जस्टिस राजन रॉय के समक्ष होगी. दुआ की गुज़ारिश है.

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हाल ही में डॉक्टर कफील खान ने आरोप लगाया था कि मामले में कई जांच समितियों से हरी झंडी मिलने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जबकि इस केस में अन्य आठ आरोपियों को बहाल कर दिया गया. डॉक्टर कफील ने जानकारी देते हुए यह भी कहा था कि आरटीआई (RTI) से उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की. जिनको उन्होंने जांच में प्रस्तुत भी किया.

अगस्त 2017 का है मामला

अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में डॉ. कफील समेत 9 लोगों पर आरोप था. अपना निलंबन खत्म कराने को लेकर डॉ. कफील ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से भी मदद मांगी थी.

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गौरतलब है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौतों के बाद डॉक्टर खान पर गाज गिरी थी. डॉक्टर खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई थी.

 

 

 

 

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