नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बुलाई हड़ताल

नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश में कई जगह विरोध किया जा रहा है. वहीं अब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कल एक दिन की हड़ताल बुलाई गई है.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध (फाइल फोटो) नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध (फाइल फोटो)

प्रशस्त‍ि शांडिल्य

  • नई दिल्ली,
  • 18 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:46 PM IST

  • यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बुलाई हड़ताल
  • हड़ताल का आम लोगों पर पड़ सकता है असर

नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश में कई जगह विरोध किया जा रहा है. अब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कल यानी गुरुवार को एक दिन की हड़ताल बुलाई गई है. इस हड़ताल के कारण आम लोगों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है. दरअसल, हड़ताल के दौरान गुरुवार को सुबह 6 बजे से प्राइवेट कैब, ऑटो, बस (स्कूल बस समेत), पर्यटक बसें और टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध तो हो रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मानते हैं कि जनता का समर्थन मिल रहा है. मंगलवार को गडकरी ने कहा था कि जो लोग जुर्माने से नाखुश थे, वे भी अब सहमत हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों के जरिए जुर्माना इकट्ठा किया जाता है.

1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर लाखों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. कई राज्य नए नियम को लागू करने से इनकार कर चुके हैं. इसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं. वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कम जुर्माने के साथ नए नियम को लागू किए हैं.

नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

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वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

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