यासीन मलिक की 11 साल की बेटी का इस्तेमाल कर रहा PAK, पीएम मोदी पर साधा निशाना

रजिया सुल्तान आतंकी गतिविधियों के अपराध में उम्रकैद की सजा काट रहे अपने पिता की रिहाई की उम्मीद कर रही है. इसी कड़ी में रजिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (मुजफ्फराबाद) की संसद को संबोधित किया. रजिया ने संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.

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यासीन मलिक और उसकी बेटी रजिया सुल्तान यासीन मलिक और उसकी बेटी रजिया सुल्तान

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 10:28 PM IST

कश्मीर के अलगाववादी नेता और टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे यासीन मलिक (Yasin Malik) की बेटी इन दिनों चर्चा में है. खबर है कि पाकिस्तान अपने प्रोपेगैंडा के लिए यासीन मलिक की 11 साल की बेटी रजिया सुल्तान (Razia Sultan) का इस्तेमाल कर रहा है. 

रजिया सुल्तान आतंकी गतिविधियों के अपराध में उम्रकैद की सजा काट रहे अपने पिता की रिहाई की उम्मीद कर रही है. इसी कड़ी में रजिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (मुजफ्फराबाद) की संसद को संबोधित किया. रजिया ने संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.

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पीएम मोदी पर साधा निशाना

रजिया ने कहा कि मेरे पिता यासीर मलिक ने जिंदगीभर कश्मीर के लिए काम किया. वह कश्मीर की भलाई के पुरोधा रहे हैं. अगर मेरे पिता को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराऊंगी. 

रजिया ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर एकजुट होकर उनके पिता की रिहाई की मांग करे. अगर उन्हें फांसी दी जाती है तो यह भारत पर काला धब्बा होगा. 

यासीन मलिक आतंकी और अलगाववादी गतिविधि में शामिल रहा है और उसकी गतिविधियों को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मानते हुए फांसी की सजा देने की भी मांग की गई थी. यासीन मलिक को आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है. बता दें कि टेरर फंडिंग केस में NIA ने यासीन मलिक के लिए सजा-ए-मौत की मांग की है.

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यासीन मलिक को पिछले साल मिली थी उम्रकैद की सजा

- पिछले साल 24 मई को एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

- यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 121 और धारा 17 (टेरर फंडिंग) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यानी, दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा मिली थी.

- इसके अलावा मलिक को पांच अलग-अलग मामलों में 10-10 साल और तीन अलग-अलग मामलों में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई थी.

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