गुजरात HC ने मोरबी हादसे पर लिया स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब

मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छु नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था. इस हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई थी. गुजरात हाईकोर्ट ने अब इसे लेकर राज्य सरकार, मोरबी नगर पालिका और अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है.

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मोरबी में 30 अक्टूबर को हैंगिंग ब्रिज टूट गया था. मोरबी में 30 अक्टूबर को हैंगिंग ब्रिज टूट गया था.

नलिनी शर्मा

  • अहमदाबाद,
  • 07 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST

गुजरात के मोरबी में हुए हादसे का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर राज्य सरकार के साथ ही अन्य तमाम विभागों को नोटिस जारी किया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और अन्य विभागों से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. गुजरात हाईकोर्ट अब इस मामले में 14 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा. गुजरात हाईकोर्ट ने जिन विभागों को नोटिस जारी किया है, उनमें गृह विभाग भी है.

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गुजरात हाईकोर्ट ने शहरी आवास विभाग, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ ही कई सरकारी अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है. गुजरात हाईकोर्ट ने सभी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छु नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूट गया था. इस हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे. मृतकों में महिलाओं और बच्चों की तादाद अधिक थी. हैंगिंग ब्रिज टूटने के कारण करीब चार सौ लोग मच्छु नदी में गिर गए थे.

रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और ये ऑपरेशन कई दिन तक चला था. इस हादसे में घायल हुए लोगों से पीएम मोदी ने भी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की थी और उनका हालचाल लिया था. राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए थे.

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