गणेश मूर्ति विसर्जन के फोटो-वीडियो क्लिक और शेयर करने पर रोक, इस शहर की पुलिस का सख्त आदेश

Ganpati idols: पुलिस का मानना है कि टैंकों में विसर्जित गणपति मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है.

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भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हुए लोग.(Photo:PTI) भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हुए लोग.(Photo:PTI)

aajtak.in

  • पुणे,
  • 04 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:40 PM IST

महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच विसर्जित गणेश प्रतिमाओं के चित्रों और वीडियो के फिल्मांकन और प्रसार पर रोक लगा दी है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे और सार्वजनिक शांति बनी रहे. 

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. पुणे में मूर्तियों का विसर्जन शनिवार को होगा.

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आदेश में कहा गया है, "प्राकृतिक जलाशयों या कृत्रिम टैंकों में विसर्जित गणपति प्रतिमाओं के दृश्यों का फिल्मांकन और प्रसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है. 

पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. 

बिता दें कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी और उस दिन से शुरू हुआ गणेशोत्सव 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु डेढ़ दिन, पांचवें दिन और सातवें दिन मूर्तियों का विसर्जन करते हैं.

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