मोदी सरनेम मामले से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा था कि ये मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं. इस मामले में गुजरात के एक पूर्व बीजेपी MLA ने सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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राहुल गांधी-फाइल फोटो राहुल गांधी-फाइल फोटो

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 23 मई 2023,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मोदी सरनेम मामले से जुड़े मानहानि के एक केस में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ है. सोमवार को इस मामले में राहुल गांधी के उपस्थिति की तारिख निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे. मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने अगली उपस्थिति की तारीख 16 जून को निर्धारित कर समन भेजा है.

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राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल, 2019 को मुकदमा किया है. जिसपर सुनवाई लंबित है. मामले में अगस्त 2022 तक पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक समाप्त हो चुकी है. इसके बाद उपस्थिति का समन जारी किया गया है. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने फरवरी में उपस्थिति से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत बीते तीन मई को खारिज कर चुकी है.

2019 का है मामला
कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा था कि ये मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं. इस मामले में गुजरात के एक पूर्व बीजेपी MLA ने सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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सूरत जिला अदालत ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, इसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी. फिर उन्होंने फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की लेकिन अब तक उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली है.

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