हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET)-2025 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं.
HTET-2025 का आयोजन 4 और 5 जुलाई, 2026 को किया जाएगा. परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किया गया है. आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 500 मीटर के दायरे में हथियार सहित चार या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते.
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आने वाली फोटोकॉपी की दुकानें और कोचिंग सेंटर परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश दोनों परीक्षा दिवसों पर संबंधित परीक्षा समय के दौरान प्रभावी रहेगा.
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों, स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है. प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा हो सके.
अनमोल नाथ